नई दिल्ली सरकार ने कालाधन कानून के तहत विदेश से होने वाली आय और संपत्ति का मू्ल्यांकन के नियमों को लागू कर दिया है। यह नियम 1 अप्रैल, 2016 के बजाय 1 जुलाई, 2015 से लागू किया गया है। जिसमें विदेशी संपत्तियों और आय का खुलासा नहीं करने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। कालाधन यानी (अनडिस्क्लोज्ड फॉरन इनकम एंड असेट्स) और इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट, 2015 को संसद के बजट सत्र में पारित किया गया। जिस पर 26 मई, 2015 को राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी। इस कानून के तहत कोई भी भारतीय विदेश में गैरकानूनी तरीके से रखी गई संपत्ति की घोषणा कर सकता है।
Thursday, 9 July 2015
ये है नया कालाधन कानून, इसको छिपाने पर हो सकती है 10 साल की सजा
नई दिल्ली सरकार ने कालाधन कानून के तहत विदेश से होने वाली आय और संपत्ति का मू्ल्यांकन के नियमों को लागू कर दिया है। यह नियम 1 अप्रैल, 2016 के बजाय 1 जुलाई, 2015 से लागू किया गया है। जिसमें विदेशी संपत्तियों और आय का खुलासा नहीं करने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। कालाधन यानी (अनडिस्क्लोज्ड फॉरन इनकम एंड असेट्स) और इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट, 2015 को संसद के बजट सत्र में पारित किया गया। जिस पर 26 मई, 2015 को राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी। इस कानून के तहत कोई भी भारतीय विदेश में गैरकानूनी तरीके से रखी गई संपत्ति की घोषणा कर सकता है।
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